उत्तराखंड में शासन ने आदेश जारी करते हुए अब आय प्रमाण पत्र की वैधता की समय सीमा को बढ़ाए जाने का फैसला लिया है, आपको बता दें कि आय प्रमाण पत्र की वैधता में सीमा वित्तीय वर्ष में 6 महीने तक मानी जाती रही है लेकिन अब नए आदेश के मुताबिक किसी भी आय प्रमाण पत्र की वैधता को 1 साल कर दिया गया है यानी प्रमाण पत्र के निर्गत होने के 1 साल तक उप प्रमाण पत्र वैध होगा।
वैसे आपको बता दें कि आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रदेश में न केवल रोजगार बल्कि योजनाओं के दृष्टिकोण से भी खासा महत्व है राशन कार्ड बनाए जाने से लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ लिए जाने के लिए गरीब परिवार को आय प्रमाण पत्र दिखाना होता है यही नहीं रोजगार में गरीब परिवारों के युवाओं को आरक्षण के लिए भी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है लिहाजा बार-बार आय प्रमाण पत्र बनाने से बचने के लिए राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को एक अच्छी राहत दी है।