विधानसभा में लाये गए ये 19 बिल, विभिन्न सेक्टर में सुधार की कोशिश

उत्तराखंड के एक दिवसीय विधानसभा सत्र में ना तो प्रश्नकाल हुआ और ना ही सभी विधायक इसमें हिस्सा ले पाए.. लेकिन इस सबके बावजूद महज एक दिन के ही सदन में रिकॉर्ड 19 बिल पेश भी किए गए और उन्हें पारित भी करा लिया गया। विभिन्न सेक्टर से जुड़े इन विधायकों के जरिए कुछ नए सुधार की कोशिश की गई है। देखा जाए तो इन 19 विधेयकों को पारित करने के लिए ही सरकार ने सत्र आहूत किया। हालांकि 6 महीने में विधानसभा सत्र आहूत करने की बाध्यता के चलते इस माह सत्र का होना जरूरी था… इससे पहले मार्च में सत्र आहूत किया गया था।

प्रदेश में टैक्स सेक्टर में सुधार के लिए सरकार इस एक दिवसीय सत्र में उत्तराखंड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक को लायी और इसे पास करवाया।

त्रिवेंद्र सरकार द्वारा चारधाम समेत विभिन्न मंदिरों के लिए बनाए गए चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट मे भी संवधन के लिए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन (संशोधन) विधेयक लाया गया।

एचएनबी मेडिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय को लेकर भी एक संशोधित विधेयक सदन में पारित करवाया गया है।

केंद्र द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के विरोध के बीच उत्तराखंड सरकार ने सदन में कृषि बिल उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक को पारित किया। इसमें किसानों को प्रोत्साहन और बाजार देने से जुड़े प्रस्ताव है। इसके साथ कृषि से जुड़ा उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं (प्रोत्साहन एवं सुविधा) बिल पास किया।

सदन में पास होने वाले विधायकों में उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय, संशोधित तकनीकी विश्वविद्यालय बिल पास किया गया। दरअसल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को एक ही कानून के लिहाज से चलाने के लिए सरकार ने इस बार 1 अमरेला एक्ट तैयार करने की कोशिश की है।

सरकार ने सदन में उत्तराखंड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन), उत्तराखंड माल एवं सेवाकर (द्वितीय संशोधन), उत्तराखंड जिला योजना समिति (संशोधन), महामारी रोग (संशोधन), उत्तराखंड (उप्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम) (संशोधन), उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन), बोनस संदाय (उत्तराखंड संशोधन) , उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन),व्यवसाय संघ (उत्तराखंड संशोधन), उत्तराखंड (उप्र औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947), उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)(संशोधन), उत्तराखंड (जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम) (संशोधन), उत्तराखंड (उप्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम) (संशोधन), उत्तराखंड (उप्र औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

इस तरह इन सभी 19 विधायकों को सरकार ने सदन में पास करवा लिया है जिसे अब राज्यपाल की अंतिम मुहर के बाद कानून की शक्ल दे दी जाएगी।

 

उत्तराखंड में आज 17 कोरोना मरीजों की मौत, नए मामले भी आज 1000 पार

 

 

 

LEAVE A REPLY