उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर एक बार फिर प्रदेश में नए आदेश जारी हुए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नए आदेश जारी करते हुए कोविड-19 के बढ़ते खतरे को लेकर सख्ती के साथ नियमों का पालन करने से जुड़े आदेश दिए हैं। नई एसओपी के तहत उत्तराखंड आधे वाले प्रत्येक यात्री को अब देहरादून स्मार्ट सिटी की साईट पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम में या आयोजन में वहां की कैपिसिटी के 50 प्रतिशत लोगों को ही आने की इजाजत होगी। आदेश के लिहाज से देखा जाए तो इन कार्यक्रमों में 100 लोगों से अधिक की संख्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोविड-19 के दूसरे नियमों का सख्ती के साथ पालन करने के भी आदेश हैं। सिनेमा हॉल, थियेटर में कुल कैपेसिटी के 50 प्रतिशत को ही अनुमति,
जिला प्रशासन को क्षेत्रीय कोविड-19 को लेकर स्थितियों को देखते हुए निर्णय लेने की पावर दी गई है। इसी आधार पर जिला प्रशासन सख्ती बरतने या रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले सकता है। यात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी।
*हिलखंड*
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