उत्तराखंड में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों यानी सभी संगठनों पर किसी भी हड़ताल को लेकर रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। लिखित आदेश के अनुसार राज्यपाल द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश के प्रकाशन की दिनांक से 6 महीने की अवधि के लिए उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा विभाग जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी सम्मिलित है कि सभी श्रेणी की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध की जाती है। यानी शिक्षा विभाग में अगले 6 महीनों के लिए हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के पास अब 1 वर्ष का समय है और इस दौरान तमाम निर्णय सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि मौजूदा स्थिति के अनुसार शिक्षा विभाग में हड़ताल की संभावना को खत्म करने के लिए सरकार ने इस निर्णय को लिया है ताकि अगले 6 महीने तक कोई भी संगठन सरकार के किसी भी निर्णय या मांग को लेकर हड़ताल ना कर सके। मौजूदा परिस्थिति और समय में सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, हालांकि कोविड-19 के चलते पहले ही शिक्षक संगठन हड़ताल से बचते रहे हैं लेकिन इसके बावजूद सरकार ने विभिन्न परिस्थितियों को समझते हुए कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रोक लगा दी है।
*हिलखंड*
*देहरादून में दरोगाओं के हुए तबादले, एसओजी का भी हुआ गठन -*