IFS अधिकारी किशन चंद पर हुआ इन धाराओं में मुकदमा, वन महकमे के कुछ दूसरे कर्मी भी लपेटे में

कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ कटान मामले में आखिरकार विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। वैसे तो पहले ही यह तय माना जा रहा था कि इस मामले को लेकर सरकार एक्टिव मोड में कुछ बड़े कदम उठा सकती है लिहाजा अब विजिलेंस की तरफ से मुकदमे की अनुमति मांगे जाने के कुछ ही समय में शासन की तरफ से विजिलेंस को इसकी अनुमति दे दी गई थी। हल्द्वानी सेक्टर में वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 420/ 467/ 468 के तहत मुकदमा दर्ज,

आईएफएस अधिकारी किशन चंद्र सहित अन्य कर्मचारी व ठेकेदार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत,

एसपी विजिलेंस पहलाद मीणा ने मामले की जांच सीओ अनिल मनराल को सौंपी

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