उत्तराखंड में स्कूलों को खोलने की अंतिम तैयारी भी पूरी कर ली गई है, इस दिशा में अब मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से एस ओ पी भी जारी कर दी गई है। इस दौरान ऐसे कई नियम और गाइड लाइन है जिनको स्कूल संचालकों द्वारा बेहद बारीकी से समझना और उनको फॉलो करवाना होगा। जारी की गई गाइडलाइन में साफ है कि कक्षा 6 से लेकर 09वीं और 11 वीं की कक्षाओं को रेगुलर किया जा रहा है और 8 फरवरी से इन सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सरकारी और निजी स्कूलों को 8 फरवरी से खोल दिया जाएगा लिहाजा प्रदेश भर में स्कूलों की तरफ से अपनाई जाने वाली गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि छात्रों के स्कूलों में रेगुलर रूप से जाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी और साथ ही स्कूलों को एक नोडल ऑफिसर नामित करना होगा और स्कूलों में छात्रों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और कोविड-19 के पालन को लेकर इसी नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा यदि स्कूल में संक्रमण का मामला आता है तो इसके लिए जिलाधिकारियों को नामित किया गया है कि वे अपने अनुसार स्कूल को आंशिक या पूर्ण रुप से बंद करने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन को स्कूल नहीं आने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह ही जारी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
*हिलखंड*
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