उत्तराखंड में कोविड को लेकर नई गाइड लाइन, कर्फ्यू से लेकर बंदी तक का आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 27 दिसम्बर 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 910/USDMA/792 (2020), दिनांक 11 जनवरी, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है

1. Night Curfew: राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

(Curfew अवधि में संलग्नक-1 में वर्णित सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की जायेगी।

2 Market Opening: समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।

राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 22 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को

कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

6. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कढाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कढाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. राजनैतिक रैली/ धरना प्रदर्शन की दिनांक 22 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी। 8. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।

10. उपरोक्त बिन्दु संख्या 3, 5, 6, 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधान को छोड़कर, अन्य मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों की दिनांक 22 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

11. जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं (संलग्नक-2) उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी।

12. School: राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 22 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे. इस दौरान online classes के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी। 13. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।

14. शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-18/XXXI (15)G/22 04 (सा० )/2020 दिनांक 13 जनवरी, 2022 का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-3)।

15. COVID Appropriate Behaviour/Sanitization: देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य मीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Bchaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sunitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सरशी से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

16. IEC Activities: कोविड 19 के New Variant ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

 

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