उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर शासन ने आदेश जारी किया है इसके तहत अब प्रदेश में रात को 11:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी हुए हैं। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं संचालित हो सकेंगे।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है जिसमें रात्रि कर्फ्यू के अलावा किन किन चीजों को इस कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। आदेश में साफ है कि 27 दिसंबर यानी आज से रात्रि कर्फ्यू लगने जा रहा है।