उत्तराखंड की अनलॉक 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी- जानिए सरकार ने किन मामलों में दी है राहत

उत्तराखंड सरकार अनलॉक-4के तहत प्रदेश की अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है.. इसमें कंटेनमेंट क्षेत्र के चिन्हीकरण के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है।

भारत सरकार की तरह उत्तराखंड में भी स्कूलों, कॉलेज, इंस्टीयूट, कोचिंग सेंटर को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस जारी रहेगी, राज्य में 21 सितंबर से स्कूल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 50% तक स्कूलों में बुला सकते हैं। इसके अलावा 21 सितंबर से कक्षा 09 से लेकर 12वीं तक के छात्र अपने स्कूलों में शैक्षणिक कार्यों के लिए सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं लेकिन इसके लिए अभिभावकों से लिखित रूप में परमिशन जरूरी होगी। राज्य में स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेडिंग के लिए परमिशन दे दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल थिएटर आदि सभी को बंद रखे जाने का फैसला किया गया है।

उत्तराखंड में अब 21 सितंबर से शादी या धार्मिक कार्यक्रमों समेत सामाजिक कार्यक्रमों में भी 100 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। उधर लोगों को उत्तराखंड में आने के लिए बॉर्डर पर अपने सभी कागजात और किये गए रजिस्ट्रेशन को भी दिखाना होगा। अंतिम संस्कार में भी अब लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सभी राहत 21 सितंबर से लागू होगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र की सरकार के तहत ही प्रदेश में भी तमाम नियमों को लागू किया है।

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