उत्तराखंड में राज्य मानव अधिकार आयोग ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने कोरोनाकाल के दौरान अपना वेतन तो लिया लेकिन स्कूल में बच्चों की फीस जमा नहीं की। आयोग में एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के बाद आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उधर शिक्षा विभाग पहले ही जिन कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए हैं उसमें पढ़ने वाले सभी छात्रों की पूरी फीस लिए जाने की सहमति जता चुका है। इस तरह उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल में नए शैक्षणिक सत्र से सभी कक्षाओं को शुरू किए जाने के आदेश संभावित हैं, लिहाजा नए शैक्षणिक सत्र से सभी अभिभावकों को बच्चों की पूरी फीस अदा करनी होगी। वही सरकारी कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान की भी फीस स्कूलों को अदा करनी होगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में भी ऑनलाइन क्लास चलाने वाले स्कूलों को ट्यूशन फीस लिए जाने का अधिकार दिया था और इसके बावजूद भी कई अभिभावकों द्वारा अब तक कई महीनों की फीस अदा नही की गई है, ऐसे में उन अभिभावकों को स्कूल को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है जो किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं।
*हिलखंड*
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