उत्तराखंड शासन ने संक्रमण को लेकर रविवार को एक और आदेश जारी किया है इस आदेश में तीन बिंदु देकर विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें शादी समारोह, सामाजिक आयोजन में आम लोगों की संख्या के अलावा, दूसरे कड़े नियमों से जुड़े फैसलों और टेस्ट कराने वालों को लेकर निर्देश दिए गए।
आदेश के अनुसार अब उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के क्रम में सामाजिक आयोजन यथा विवाह यानी शादी समारोह जैसे आयोजनों में लोगों की संख्या 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने के लिए कहा गया है।
आदेश के अनुसार जिले ने कर्फ्यू समेत दूसरे कड़े नियमों के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है ताकि जिलाधिकारी अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकें।
उधर राज्य में आरटी पीसीआर टेस्ट करवाने वाले लोगों को टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आने तक आइसोलेट होने के भी निर्देश दिए गए हैं।
*हिलखंड*
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