उत्तराखंड में साल 2021 22 के लिए स्थानांतरण को लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों के हिसाब से ही लोक सेवकों के तबादलों को किए जाने की व्यवस्था से जुड़ा आदेश दिया गया है। आदेश में साफ है कि वित्तीय दृष्टिकोण से हर संवर्ग के 10% या आदर्श चुनावी आचार संहिता के अनुरूप ही स्थानांतरण किए जाएं। इसके अलावा आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यदि इससे किसी विभाग में कोई समस्या आती है तो इसमें अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत समस्याओं के निवारण के लिए स्थानांतरण समिति के समक्ष विषय को लाया जाए।
*हिलखंड*
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