उत्तराखंड में अब लोगों को एक हफ्ते तक नई गाइडलाइन का पालन करना होगा राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता बढ़ा दिया है और इसके बाद अब नए नियमों का लोगों को पालन करना होगा। प्रदेश में आने वाले लोगों को भी rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है। प्रदेश में दाखिल होने की इच्छा रखने वालों को इस नियम का विशेष ख्याल रखना होगा। कुछ समाचार चैनल इस नियम के लागू नहीं होने की खबर प्रसारित कर रहे हैं जो कि गलत है। लिहाजा यदि आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी।
इस सम्बंध में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया।
आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।
*हिलखंड*
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