उत्तराखंड में कोरोना का इलाज अब आप निजी अस्पतालों में भी करा सकते हैं.. राज्य सरकार ने इसके लिए अब प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए लगने वाले शुल्क का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत सरकार ने अस्पतालों को दो श्रेणियों में बांटा है, पहली श्रेणी NABH (नाभ) से मान्यता प्राप्त स्कूलों की होगी तो दूसरी श्रेणी नाभ से गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों की होगी।
जानिए NABH से मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में क्या रखा गया है चिकित्सीय शुल्क
कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए 10 हज़ार रुपये का शुल्क रखा गया है। गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 15000 रुपये का शुल्क रखा गया है। जबकि अति गंभीर कोरोना पोजेटिव मरीजों के लिए 18000 रुपये रखा गया है।
NABH से गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए यह होंगे रेट
इसमें सामान्य कोरोना मरीजों से 8000 रुपये लिए जाए गए, गंभीर मरीजों के लिए ₹13000 शुल्क रखा गया है, उधर अति गंभीर कोरोना मरीजों के लिए ₹15000 शुल्क रखा गया है।
प्राइवेट अस्पताल द्वारा मरीजों को दी जाने वाली सुविधा और सरकार द्वारा बनाए गए नियम को जानने के लिए आप आदेश की कॉपी देख सकते हैं।
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