अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने स्थानांतरण नीति की धारा 20 क उर ख को स्पष्ट करने वाला आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार राज्य में 7000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में तैनात राज्य कर्मचारियों की तैनाती समयावधि को दुर्गम में दोगुना माना जाएगा। यानी 7000 फीट से अधिक ऊंचाई में दुर्गम क्षेत्र में तैनात कर्मचारी के 1 साल की तैनाती को दुर्गम में 2 साल माना जायेगा।
इसी तरह 7000 फीट से कम ऊंचाई पर दुर्गम क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों की तैनाती अवधि को भी स्पष्ट किया गया है। इसमें 1 साल तैनाती के समय को 1 साल 3 महीन दुर्गम में माना जायेगा।
विभिन्न कर्मचारी संगठनों की तरफ से स्थानांतरण नीति की संबंधित धारा को स्पष्ट करने की मांग की जा रही थी, लिहाजा इस संदर्भ में अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल की तरफ से आदेश जारी किया गया है।