कर्फ्यू को लेकर आया नया संशोधित आदेश, सरकार ने दी कुछ और राहत

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता बढ़ाने के बाद कुछ दुकानों को खोलने को लेकर छूट दी थी हालांकि इसके बाद भी कई व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे और कई दुकानों को इसमें शामिल नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की गई थी इसके बाद इससे संबंधित व्यापारियों ने सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी नाराजगी को जाहिर भी किया था। ऐसे में राज्य सरकार ने कुछ और दुकानों को भी राहत दी है। पहले जहां खाद्य पैकेजिंग कपड़ा रेडीमेड दर्जी की दुकान ड्राई क्लीनर्स चश्मे की दुकान साइकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी और मोटर पार्ट्स की दुकानों को छूट दी गई थी तो वहीं अब संशोधित आदेश में बर्तन की दुकाने, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनिंग हार्डवेयर पेंट्स सैनिटरी स्टोन कारपेंटर furniture और टिंबर मर्चेंट की दुकानें भी अब 8 जून और 11 जून को सुबह 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक खोले जाने की छूट दे दी गई है।

सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड करने या अनलोड करने की अनुमति होगी और समस्त होलसेलर रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने और उतारने की रोज 24 घंटे अनुमति होगी।

*हिलखंड*

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