हर राज्यकर्मी और पेंशनर्स के परिजनों को नही मिलेगा अटल आयुष्मान योजना का लाभ

उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का लाभ राज्य कर्मियों और पेंशनर्श को तो 1 जनवरी से मिलने लगेगा लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनके परिजनों को भी इसका लाभ दिया जाए। यानी प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ राज्य कर्मी और पेंशनर्स तो ले पाएंगे लेकिन उनके परिजनों को तभी इसका लाभ मिलेगा जब वह अटल आयुष्मान योजना के तहत किए गए नियमों में फिट बैठते हो।

दरअसल राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के उन्हीं परिजनों जैसे माता-पिता या बच्चों को इस योजना में लाभ मिलेगा जोकि राज्य कर्मी या पेंशनर्स पर आश्रित हो। तय नियम के अनुसार यदि किसी राज्य कर्मी के आश्रित ₹9000 से अधिक कमाते हैं तो उन्हें इस लाभ से वंचित रखा जाएगा।

यदि किसी राज्य कर्मी की पत्नी या राज्य कर्मी का पति भी ₹9000 से ज्यादा कमाता है तो उसे अटल आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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