हड़ताल और कार्यबहिष्कार पर रोक के लिए आदेश जारी

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार को रोकने के लिए मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने आदेश जारी करते हुए पुराने आदेशों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में किसी भी राज्य कर्मचारी द्वारा हड़ताल या कार्य बहिष्कार पर जाने की स्थिति में काम नहीं तो वेतन नहीं लागू करने के निर्देश दिए हैं। वैसे तो यह आदेश पूर्व में ही जारी कर दिए गए हैं लेकिन उन आदेशों का हवाला देते हुए एक बार फिर मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी किया है और हड़ताल और कार्य बहिष्कार करने वाले कर्मचारियों का हड़ताल के दिनों में वेतन काटे जाने के निर्देश दिए हैं।

संबंधित दिवस पर ना तो कर्मचारियों को अवकाश अपरिहार्य कारणों के अलावा नहीं दिया जाएगा साथ ही नाही छुट्टियों से इन दिनों को समायोजित किया सकेगा। साफ है कि हड़ताल पर जाने की स्थिति में कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह कटवानी होगी। उधर आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि जो कर्मचारी इन दिनों पर कार्यालय आएंगे उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी।

LEAVE A REPLY