उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से नए नियम लागू करने के मद्देनजर आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार कुछ चिन्हित राज्यों से आने वाले लोगों को अब प्रदेश में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि उत्तराखंड में तो मामले बढ़ ही रहे हैं लेकिन चिन्हित राज्यों में भी काफी तेजी से मामले आए हैं ऐसे में कई नए स्टेन का खतरा बढ़ने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। हालांकि राज्य सरकार पहले ही महाकुंभ में आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी कर चुकी है लेकिन अब प्रदेश में फ्लाइट ट्रेन या सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों को भी चिन्हित राज्यों से आने पर खोलना रिपोर्ट लाना जरूरी किया गया है।
जो राज्य चिन्हित किए गए हैं उसमें महाराष्ट्र केरला पंजाब कर्नाटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तमिल नाडु गुजरात हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली और राजस्थान राज्य शामिल है।
आदेश में साफ किया गया है कि जिलाधिकारी अपने जिलों में इन नियमों का पालन कराने के लिए अधिकृत होंगे उधर 65 साल से अधिक उम्र और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी यात्रा सामान्य तौर पर नही करने और किसी विशेष परिस्थिति में ही यात्रा करने के लिए सलाह दी गई है।
आदेश में साफ किया गया है कि राज्य के अंदर किसी भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए कोई पाबंदी और किसी तरह का कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
*हिलखंड*
*राज्य में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, नए मामलों का आना जारी -*