उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर कुछ और संशोधन किए हैं, मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी बाजार 9 जून 11 जून और 14 जून 2021 को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे हालांकि इस दौरान सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम बार आदि और इससे संबंधित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगी…
कोविड- कर्फ्यू की अवधि में 12 जून और 13 जून 2021 को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों आवासीय क्षेत्रों बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मार्केट और मंडी के साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर सेनेटाइज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर राज्य के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति भी दी गई है।
दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से व्यापारियों ने कर्फ्यू में राहत की मांग की थी जिसके बाद गणेश जोशी ने व्यापारियों की मांग को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें राहत देने का आश्वासन भी दिया था ऐसे में सरकार ने भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस आश्वासन के आधार पर व्यापारियों को राहत देने का काम किया है
*हिलखंड*
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