राज्य में आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग द्वारा जारी की गई 238 फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद अब विभाग को नए सिरे से फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची को तय करना होगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूूूनल बैंंच नैनीताल की तरफ से दिए गए आदेश के अनुसार अगलेे तीन महीनों के अंदर विभाग को फिर एक बार वरिष्ठता सूची निर्धारित करनी होगी। मामले के अनुसार दिसंबर 2009 मेंं 238 फार्मेसिस्ट को नियुक्ति दी गई थी जिस पर आपत्ति दर्ज होने केेे बाद कोर्ट ने इस नियुक्ति को निरस्त कर मेरिट के आधार पर फिर से नियुक्तियां करने के लिए कहा था। हालांकि ऐसा किया भी गया लेकिन आरोप है कि वरिष्ठता सूची जारी करते समय रद्द की गई 2009 की नियुक्तियों के आधार पर ही वरिष्ठता सूची तय कर दी गई। जिस को कोर्ट में चुनौती दिए जानेेेेे के बाद आखिरकार वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया है।
*हिलखंड*
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