सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 का प्रख्यापन किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं के परिशिष्ट ख (2) शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (गृह विभाग) एवं अग्निशामक (गृह विभाग) हेतु ‘दौड़ एवं चाल के मानक में 900 मीटर की दूरी (65 किग्रा वजन सहित) 01 मिनट में पूरी किये जाने का प्रावधान टंकणीय त्रुटिवश हो गया है, जिसमें संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में शीघ्र ही संशोधित मानक निर्गत कर दिये जायेंगे।
दरअसल राज्य में पहली बार वर्दीधारियों की भर्ती को लेकर नियमावली बनी है, जिसके बाद राज्य में वर्दीधारियों के लिए एक ही परीक्षा की जाएगी। इसके तहत सिपाही और दरोगा रैंक के कर्मियों की अलग-अलग विभागों में एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी।














