जिलों में अधिकारियों की मनमानी खत्म, राज्यों में आवाजाही पर कोई रोकटोक नही होगी

देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब कोई भी रोक टोक नहीं होगी.. यूं तो यह आदेश पहले से ही किए जा चुके हैं.. लेकिन कुछ राज्यों में जिलों के स्तर पर प्रशासन ने अपने लिहाज से भी आवाजाही को लेकर नियम तय किए हुए हैं। ऐसे में सभी संशयों को समाप्त करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को पत्र लिखकर यह साफ किया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए और कोई भी बंदिश नहीं है और किसी भी रजिस्ट्रेशन या ईपास की भी इसके लिए आवश्यकता नहीं है।  ऐसे में किसी भी व्यक्ति के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने या सर्विस देने और सामान की आवाजाही को लेकर रोक-टोक ना की जाए।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से लिखे गए पत्र में यह साफ तौर पर कहा गया है कि MHA द्वारा तय की गई गाइडलाइन को सख्ती से लागू किया जाए.. इस दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने देश के सभी मुख्य सचिवों और जिला प्रशासन को इन नियमों को ही माने जाने के लिए पत्र भेजा है।

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