देहरादून में हर साल विश्व प्रसिद्ध झंडा मेले का आयोजन किया जाता है इस बार विश्व प्रसिद्ध झंडा साहिब का आरोहण वह मेले के आयोजन 2 अप्रैल को होने जा रहा है ऐसे में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देख कर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं इन दिशानिर्देशों में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त आदेशों नियमों का अनुपालन करते हुए झंडा मेले के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए है
1 :- झण्डा साहिब के आरोहण व मेले के आयोजन हेतु जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो केवल उतने ही व्यक्तियों को एकत्रित किया जाए अनावश्यक भीड़ एकत्र न की जाए!
2- मेले के आयोजन में विगत वर्षों में जो दुकाने व झूला इत्यादि लगाये जाते थे इस वर्ष पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे।
3-झण्डा साहिब के आरोहण य मेले के आयोजन में अन्य राज्य से प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों को RT-PCR टेस्ट कराने के उपरान्त रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य आगमन की तिथि से 72 घटे पूर्व) है। बिना निगेटिव रपोर्ट के किसी भी व्यक्ति का मेला स्थल पर प्रवेश वर्जित होगा।
4:-मेले के परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश से पूर्व मास्क पहनना अनिवार्य होगा . बिना मास्क आने वाले यात्रियों को मास्क के याद ही प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी।
5:-मेला में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी के दृष्टिगत गोल घेरे बनाये जायें उबत का पालन कराये जाने का उत्तरदायित्व आयोजको का होगा।
6:- मेला स्थल में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचें।
7:-मेला आयोजको द्वारा झण्डा साहिब के आरोहण सअद्वालुओं/ संगतों को जोड़ने के लिये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट) जैसे Facebook, Twitter का उपयोग करने की कोशिश की जाए, जिससे अनावश्यक भीड़भाड न हो।
8 :-कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये मेले का स्वरूप एवं अवधि सिमित किया जाए।
9:- मेले स्थल पर जगह-जगह कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां गाइडलाइन, कन्ट्रोल रूम नं0 तथा जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाये जाए।
10- मेले के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश स्थान पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आ व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी तथा बुखार जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिन मास्क पहने व्यक्तियों को शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जायेगी
11- मेले में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा तथा यदि आ आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजेबल गिलास तथा बर्तनों प्रयोग किया जायेगा।
12- मेला स्थल पर आयोजको द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटको/ग्राहको के स्मार्ट फोन में आरो सेतू एप डाउनलोड करने के लिए प्रोतसाहित किया जायेगा।
13:- मेला स्थल पर आयोजकों द्वारा कूड़ेदान आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कूड़े आदि को इधर-उधर न बिखराकर कूड़ेदान का प्रयोग किया जायेगा।
14 – मेला स्थल पर कोविड के मानकों एवं दिशानिर्देशों का समुचित अनुपालन कराने का दायित्व आयोजकों का होगा तथा निश्चित समयान्तराल पर सेनेटाइजेशन भी किया जाये।
15- समय-समय पर भारत सरकार राज्य सरकार, एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें सोशल डिस्टैसिंग, सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग इत्यादि शामिल है।
दिशा-निर्देशों का कवाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
*हिलखंड*
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