उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू, जानिए इस एक हफ्ते में क्या होंगे नियम

उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है। सरकार ने व्यापारियों के दबाव के बावजूद कर्फ्यू को एक हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस तरह अब राज्य में कोरोना कर्फ्यू 8 जून से 15 जून सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

कर्फ्यू के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशानिर्देश में चिंता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।

कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा और इसे लगवाने जाने वाले लोगों को छूट रहेगी। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 कर्फ्यू अवधि में शादी समारोह आयोजन ना करने की सलाह दी जाती है यदि कोई समारोह स्थगित नहीं हो सकता तो 20 लोगों की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ जिला प्रशासन की अनुमति देनी होगी।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक रोजाना खुली रहेगी।

राशन की दुकान किराने की दुकान जनरल स्टोर यह सभी 9 जून और 14 जून को सुबह 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। स्टेशनरी किताबों की दुकानों को भी इन दोनों दिनों में निश्चित समय तक खोलने की छूट दी गई है।

खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, रेडीमेड कपड़े की दुकान, दर्जी की दुकान, चश्मे की दुकान साइकिल स्टोर

बाकी जानकारी के लिए रिफ्रेश करते रहे।, औद्योगिक मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकानें ड्राई क्लीनर की दुकानें 14 जून को सुबह 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रखने की छूट।

फोटो कॉपी की दुकानें टिंबर मर्चेंट की दुकान 9 जून को सुबह 8:00 से 1:00 बजे तक खुले रहेंगे

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