उत्तराखंड में सरकार ने 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू घोषित कर दिया है, इस दौरान कल यानी 11 मई से राज्य में जिला प्रशासन और पुलिस के स्तर पर सख्ती देखने को मिलेगी। अब तक हुए कर्फ्यू की तरह इस बार लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। और लोग सुबह 10:00 बजे तक ही अपनी जरूरी सामान जैसे दूध दही मीट या दवाइयां लेने ही घरों से बाहर निकल सकेंगे। इसके बाद घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को पुलिस की सख्ती झेलनी होगी। उत्तराखंड में भी दाखिल होना अब आसान नहीं होगा और 72 घंटों की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और जरूरी वजह के साथ ही प्रदेश में लोग आ सकेंगे। । उधर राज्य में आने वाले प्रवासी पहले 7 दिनों तक पंचायत भवन या क्वॉरेंटाइन सेंटर में आइसोलेट रहेंगे इसके बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत मिलेगी।
राज्य के सभी सरकारी कार्यालय भी पूरी तरह से बंद रहेंगे इसमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छूट दी गई है बैंक, डाकघर, ट्रेजरी, श्रमिक और अपने उत्पादों को बेचने के लिए लाने वाले किसानों को भी छूट मिलेगी। जिलाधिकारी कार्यालय स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यालय भी खुलेंगे।
उत्तराखंड में वैसे तो 11 यानी कल से 18 मई तक के लिए इस कर्फ्यू को लगाया गया है लेकिन जानकार बताते हैं कि 24 मई तक इस कर्फ्यू को बढ़ाया जाना तय किया गया है। क्योंकि कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए कम से कम 14 दिनों तक पाबंदियां लगाई जानी जरूरी है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि 24 तारीख तक इस तरह के नियमों का लोगों को पालन करना ही होगा।
*हिलखंड*
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