उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। शासन ने बोर्डिंग स्कूल के बाद अब डे स्कूल के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी की है। गाइड लाइन में कोविड-19 के नियमों का पालन करने छात्रों को जागरूक करने, अभिभावकों के लिए जरूरी बातें, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के लिए जरूरी नियम जैसी तमाम चीजों को रखा गया है।
गाइड लाइन के अनुसार स्कूलों में कक्षाओं को सैनिटाइज करने के निर्देश हैं, छात्रों की ज्यादा संख्या होने पर दो पालियों में स्कूल में कक्षाएं चलाने के भी निर्देश है। स्कूल बस से लेकर कक्षाओं में मौजूद छात्रों की संख्या 50% से ज्यादा ना होने और उचित दूरी रखने का भी गाइडलाइन में जिक्र हैं। स्कूल की छुट्टी के समय छात्रों को अलग-अलग समय पर स्कूल से बाहर भेजने की व्यवस्था करें और एक से अधिक गेट होने पर सभी गेट का इस्तेमाल करने के भी आदेश है। छात्रों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य मंजूरी की बात कही गई है साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं को भी जारी रखने के लिए कहा गया है। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए कोई अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्कूल में अधिक उपस्थिति पर प्रोत्साहित करने की परिपाटी को खत्म करना होगा।
*
हाईस्कूल-इंटरमीडिएट कक्षाओं को लेकर स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी