उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने बड़ा निर्णय लिया है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी की तरफ से पूर्ण कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। क्या रहेंगी शर्तें पढ़िए
जिलाधिकारी ने नगर निगम ऋषिकेश Dehradun और छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन के क्षेत्र में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में कुछ सेवाओं वाहनों और दुकानों को सशर्त छूट दी गई है।
फल सब्जी की दुकानें डेरी बेकरी मीट मछली राशन की दुकान सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशु चारा की दुकानें शाम 4:00 बजे तक खुली रहेगी
पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति समेत दवा की दुकानें भी पूरे समय खुली रहेंगी
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के आवागमन की छूट रहेगी हवाई जहाज ट्रेन बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में छूट रहेगी
शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह में संबंधित व्यक्तियों वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते
शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे
पोस्ट ऑफिस और बैंक भी खुले रहेंगे, 26 अप्रैल 2021 को बाजार शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे और शाम 7:00 बजे से पहले की भांति रात्रि कर्फ्यू रहेगा।
*हिलखंड*
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