हाउस टैक्स में छूट चाहते हैं तो यहां करें आवेदन, मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई

ये खबर उत्तराखंड में हाउस टैक्स से छूट चाहने वाले पूर्व सैनिक परिवारों के लिए है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवासित सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक/सैनिक विधवायें जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के गृह कर में छूट चाहने हेतु इच्छुक पात्र 01 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक अपने पिछले वर्ष के आवेदन की प्रतिलिपि शपथ पत्र व पहचान पत्र के साथ नया आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10ः30 बजे से अपराह्नन 02ः00 बजे तक जमा करा सकते हैं।

आपको बता दें कि पूर्व सैनिक और सैनिक परिवारों को हाउस टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया था जिसके बाद से ही तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रदेश में विभिन्न नगर पालिका और नगर निगम ऐसे परिवारों के हाउस टैक्स में छूट देने का काम करेंगे इसके लिए इन परिवारों को विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। हाउस टैक्स में छूट का फायदा ससस्त्र सेनाओं के हवलदार और समकक्ष बैंक के जवानों और पूर्व सैनिकों को ही मिलेगा।

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