उत्तराखंड में उपनल में रजिस्ट्रेशन के लिए अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है। यारी प्रदेश के स्थाई निवासी और स्थाई प्रमाण पत्र बनवाने वाले युवाओं को ही अब उपनल में रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसके मद्देनजर निर्देश जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, आपको बता दें कि इससे पहले उपनल में रजिस्ट्रेशन को लेकर कई तरह की शिकायतें विभागीय मंत्री को मिल रही थी लिहाजा इन शिकायतों को देखते हुए अब सैनिक कल्याण मंत्री रे नए निर्देश जारी करते हुए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लागू करने के लिए कहा है।
*हिलखंड*
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उत्तराखंड में यहां लगा नाइट कर्फ्यू, शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी