गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार स्कूल व कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। लेकिन, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता की सहमति की जरूरी होगी। स्कूल प्रबंधन अपने स्तर से स्कूल भेजने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। साथ ही जो अभिभावक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई ही करवाना चाहेंगे, उन्हें वह सुविधा स्कूल को देनी होगी।
अनलॉक-4 में मिली थी यह छूट
मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक-4 में मेट्रो सेवाओं को दोबारा शुरू करने की सहमति दी थी। विशेष गाइडलाइंस के बाद 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई थी। कक्षा 9-12 के लिए स्कूलों को भी आंशिक रूप से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति केंद्र सरकार ने दी थी।