उत्तराखंड में कोरोनावायरस से दोस्ती निभाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने और भी सख्ती करने का एक्शन लिया है। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। जिसके तहत अब मास्क न लगाने वाले और इधर उधर थूकने समेत संक्रमण को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ 6 महीने की जेल और 5000 का जुर्माना लगाने के नियम बनाये गए हैं , दरअसल शासन ने कुछ समय पहले महामारी रोग संशोधन अध्यादेश लागू किया था। इसमें मास्क न पहनने पर दो सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किया गया है लेेकिन इस अध्यादेश को बुधवार को सदन ने विधेयक के रूप में पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। अब राजभवन से अनुमति मिलने का बाद यह एक्ट का रूप ले लेगा।
विधानसभा में लाये गए ये 19 बिल, विभिन्न सेक्टर में सुधार की कोशिश