उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में हुए यह निर्णय, बैठक में घंटों हुई कई मुद्दों पर चर्चा

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज आहूत की गई खास बात यह थी कि यह बैठक आज कई घंटों तक चली और इसमें 29 प्रस्ताव आये जिसमे से 24 मामलों पर मुहर लगी। इस दौरान विभागीय नियमावली और से लेकर कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे और आम जनता से जुड़े विषयों को भी बैठक में रहा गया।

कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसमें राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों शामिल है।

कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों की नियमावली में संशोधन किए गए हैं।

विश्व बैंक में काम करने वाले कर्मचारी शिक्षकों के प्रोजेक्ट समाप्त होने की दिशा में बेरोजगार होने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें वेतन दिया जाएगा। यानी विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक का वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा इसमें 146 सहायक प्रोफ़ेसर को फायदा होगा।

लोहाघाट को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने पर लगी मुहर

उधम सिंह नगर की नगला नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने पर सहमति

टिहरी नरेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद तपोवन को बनाया गया नगर पंचायत।

श्रीनगर को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया।

एविएशन के फ्यूल में वैट में कमी का निर्णय

वन टाइम सेटलमेंट योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया।

भू कानून पर कैबिनेट ने लिया फैसला, नजूल भूमि पर पट्टे धारकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ।

आवास विकास परिषद के तहत भूमि पर लगी रोक को हटाया गया।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में टेक्स के स्लैब को लेकर बनाई गई कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट में दुबारा विचार के निर्देश।

 

 

 

ज्यादा निर्णयों को जानने के लिए रिफ्रेश करें।

*आज कैबिनेट में लिये गये निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।*
1. राज्य के 07 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकि शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप पारिश्रमिक के रूप में अनुमानित कुल धनराशि 3.83 करोड़ का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
2. उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति दी गयी।
3. राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते को दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
4. उत्तराखण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलींग स्टेशन की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकाकें में छूट दी गई।
5. ग्राम पंचायत नगला, जनपद उधम सिंह नगर को नगरपालिका परिषद् बनाने की मंजूरी।
6. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिये आयोग को भेजने की मंजूरी।
7. उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित चिकित्सा ईकाईयों के आईपीएचएस मानकीकरण के क्रम में जनपदवार चिकित्सीय ईकाइयों को, टाईप ए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, टाईप बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, उपजिला चिकित्सा केन्द्र और जिला चिकित्सा केन्द्र के रूप में पांच वर्गो में बांटने का निर्णय।
8. उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली-2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
9. एकल आवास एवं व्यवसायिक भवनों/आवासीय भू उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासिय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/नर्सरी स्कूल ईत्यादि के विनियमतिकरण हेतु एकल समाधान योजना 24 सितम्बर, 2021 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक करने का निर्णय।
10. उत्तराखण्ड में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की परिसम्पितयों को सील किया गया था। इस सम्बन्ध में इसके विक्रय, निर्माण अथवा विकास कार्य पर रोक लगी थी, इस रोक को हटाने का निर्णय किया गया।
11. श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति।
12. उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन।
13. उपनल के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णय को रखने की मंजूरी।
14. टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति।
15. उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन/व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश-2021 के प्रख्यापन का बाद पट्टेधारकों को फ्री होल्ड कराने की अनुमति।
16. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुढढ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन, मंत्री श्री बंशीधर भगत, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुबोध उनियाल के रूप में किया जायेगा।
17. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं सशक्त पुलिस) सेवा नियमावली-2018 में संशोधन।
18. उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2018 के संदर्भ में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का अधिकार।
19. उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पति का मुल्यांकन) संशोधन नियमावली-2015 में प्रचलित सर्किल दरों में चमोली के बद्रीनाथ एवं बामणी में पेनाल्टी पांच गुना से कम करके दो गुना वन टाईम सेटलमेंट द्वारा करने का निर्णय।
20. एविएशन टरबाईन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर 02 प्रतिशत करने का निर्णय।
21. मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी जाने वाली टैलीफोन सुविधा स्वघोषणा के आधार वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा।
22. कान्सटेबिल से हैड कान्सटेबिल बनाने में रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय।
23. सरकारी परियोजना में निवेशकों, पटटेधारकों से सम्बन्धित संविदा के विवाद को सुलझाने के लिये कमेटी बनाये जाने के लिये सीएम को अधिकृत किया गया।
24. स्टोन क्रेशर, अवैध खनिज भण्डारों के वन टाईम सैटलमेंट के लिये नियमावली में संशोधन किया जायेगा। स्टोन क्रेशर, प्लान्ट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/अवैध खनन कर्ताओं पर आरोपित दण्डारोपण के लिये नियमावली बनेगी । इस मामले को दो माह में निस्तारित करने होंगे और नियमावली बनने के बाद दो माह के लिये प्रभावी होगी।
25. केदारनाथ बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। अब 75 लाख तक के कार्य सिंगल बिड से किये जा सकते हैं।
26. लोहाघाट को नगर पालिका बनाने की मंजूरी।
27. मा0 उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से सम्बन्धित सेवा नियमावली संशोधन की मंजूरी।

LEAVE A REPLY