शासन से उपनल कर्मियों के लिए हुआ ये आदेश, रिक्त पदों पर मिलेगी प्राथमिकता

उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार उपनल कर्मियों को विभागों से नहीं हटाए जाने समेत रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती को लेकर कुछ खास निर्देश दिए गए हैं।

दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल के जरिए आउट सोर्स के आधार पर विभिन्न विभागों में काम करने वाले उपनल कर्मियों को यदि उपनल द्वारा उक्त व्यक्ति को हटाया जाता है तो ऐसे उनके द्वारा अनुरोध किए जाने और किसी दूसरे विभाग या कार्यालय में मांग प्राप्त होने पर उपनल द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं बिना किसी समुचित कारण के उपनल द्वारा उस व्यक्ति को नहीं हटाए जाने को लेकर पूर्व में दिए गए आदेशों को भी सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित कर्मचारियों के भर्ती होने के फलस्वरूप उपनल द्वारा प्रायोजित सेवा प्रदाता यानी उपनलकर्मी को नियमानुसार हटाया जाता है तो उक्त उपनल कर्मी को प्राथमिकता के आधार पर उसके समकक्ष रिक्त पद के सापेक्ष सेवाएं ली जाएं। हालांकि इस स्थिति में भी उपनल कर्मियों को शासकीय कर्मी नहीं माना जाएगा।

 

*हिलखंड*

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