उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने एक और संसोधित आदेश जारी किया है, इसके तहत पर्यटकों के लिए उत्तराखंड आने के लिए तय गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। पर्यटकों के लिए दो रातों के लिए होटल बुक करने की अनिवार्यतः को खत्म किया है, कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने जैसी बातें आदेश में दी गई है। पर्यटकों के लिए जारी आदेश को पढ़कर जानिए क्या हुआ है संशोधन…