देहरादून नाइट कर्फ्यू में आपको ऐसे मिलेगी छूट, इन नियमों का करना होगा पालन

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य कैबिनेट ने रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। देहरादून में आज से रात में कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लिहाजा आप देहरादून में रहते हैं या फिर आप देहरादून आ रहे हैं तो इन नियमों को अच्छी तरह से जान लीजिए। राज्य कैबिनेट में नाइट कर्फ्यू का फैसला होने के बाद आज जिलाधिकारी देहरादून में इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत देहरादून नगर निगम और छावनी परिषद क्षेत्र में रात को 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा यानी किसी भी तरह का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

कर्फ्यू के दौरान जिलाधिकारी की तरफ से कुछ छूट भी दी गई है इस छुट में चिकित्सक और आवश्यक सेवा फल सब्जी दूध पेट्रोल और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को देहरादून शहर में आने की इजाजत होगी  मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप पूरी तरह से खुले रहेंगे। हवाई जहाज ट्रेन बस से यात्रा करने वाले लोगों को देहरादून में आने की छूट होगी

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इससे जुड़े कर्मचारी और मजदूरों को भी आने की छूट होगी। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र देने पर आने जाने की छूट होगी। नगर निगम क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति यहां आता है या किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए अपने परिवहन से आता है तो उसे भी छूट दी जाएगी। शादी समारोह में जाने वाले लोगों को शादी का कार्ड दिखाने पर छूट दी जाएगी।

 

*हिलखंड*

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तो कोरोनाकाल में भी स्वास्थ्य विभाग/मेडिकल कॉलेज में हुई पैसों की लूट

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