उत्तराखंड में समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए शासन ने किया आदेश

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने पहले की तरह ही समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर रोटेशन के तहत उपस्थिति के आदेश किए हैं। आदेश के अनुसार कर्मचारियों को 50% उपस्थिति के साथ ही कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। यानी 1 समय में कर्मचारी 50% ही कार्यालय में मौजूद रहेंगे। और रोटेशन के आधार पर ही कर्मचारियों को विभाग में बुलाया जा सकेगा। उधर गर्भवती महिलाओं या जिनके बच्चे 10 साल की उम्र से कम हो ऐसी महिला कर्मचारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों के हालात के बिना कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकेगा। इसके अलावा 55 साल की उम्र से अधिक के गंभीर बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों को भी कार्यालय नहीं बुलाए जाने के निर्देश हैं। एसेंशियल सर्विस के अलावा दिव्यांग कर्मियों के लिए भी कार्यालय में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

 

*हिलखंड*

*उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर रोक के आदेश -*

 

 

उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर रोक के आदेश

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