उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में सख्त कर्फ्यू लागू किए जाने के आदेश जारी किए थे और इसके तहत लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई थी यही नहीं तमाम दुकानें और संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए थे लेकिन अब लोगों की सुविधा को देखते हुए शासन ने कोरोना कर्फ्यू के आदेश में संशोधन किया है जिसके तहत सस्ते गल्ले की दुकान को भी कर्फ्यू में खोलने की छूट दी गई है।
इस आदेश के अनुसार पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकानों के संचालन में छूट दी गई है आदेश के अनुसार कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के सभी पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकान कल से 18 मई तक सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुली रहेगी। इस व्यवस्था के बाद अब लोग सस्ते गल्ले की दुकान में राशन लेने जा सकेंगे।
*हिलखंड*
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