अब देहरादून से बाहर जाने के लिए लेनी होगी इजाजत- जानिए क्या है नया आदेश

राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण को लेकर इतिहास के रूप में एक नया निर्णय लिया गया है.. इसके तहत अब देहरादून से बाहर जाने के लिए भी जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता होगी.. दरअसल देहरादून में लगातार बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं.. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आप देहरादून से बाहर जाने से पहले अपने क्षेत्र के एसडीएम से परमिशन लेनी होगी.. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है.. इस में लापरवाही बरतने या नियम का पालन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है…

जिला प्रशासन का बॉर्डर है कि जिले से बाहर जाकर फिर जिले में आने वाले कर्मचारियों से खतरा बढ़ रहा है ऐसे में प्रशासन ऐसे कर्मचारियों पर कंट्रोल कर जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। दरअसल देहरादून जिले में 1500 लोगों की एंट्री करने का ही प्रावधान है और यह लिमिट तय की गई है ऐसे में इस लिमिट को बनाए रखने और इसका पालन करवाने के लिए यह नया निर्णय लिया गया है।।

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