उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन विभागों की स्थानांतरण सूचियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इन चिंताओं और शिकायतों को देखते हुए मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू भी तबादला एक्ट के तहत ही अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश देते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद नियमों के उल्लंघन के मामले विभागों से लगातार आ रहे हैं। फिलहाल मुख्य सचिव की तरफ से तमाम विभागाध्यक्ष को भी सही तबादले करने के लिए चेताया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग से शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालत यह है कि अब जिला कैडर के कर्मियों को दूसरे जिलों तक में स्थानांतरित किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि इस मामले में भी विभाग के पास अपना जवाब है। यानी नियम कायदा कुछ भी हो सबके लिए अधिकारियों के पास जवाब भी है और तर्क भी… बहरहाल नियम कहता है कि प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक जिला संवर्ग के होंगे, लेकिन इन शिक्षकों के जिलों से बाहर भी तबादले किए जा रहे हैं दरअसल इन शिक्षकों के प्रमोशन की व्यवस्था भी इसी लिहाज से होती है लेकिन शिक्षकों के इस तरह दूसरे जिले में स्थानांतरित होने से शिक्षकों के स्थानांतरण भी प्रभावित हो रहे हैं। खास बात यह है कि शिक्षक संगठन भी इस बात का विरोध कर रहे हैं।