उत्तराखंड सरकार तमाम विभागों में नियमावली संशोधन में जुटी हुई है और जरूरत के लिहाज से इनमें सुधार भी किया जा रहा है इसी दिशा में अब उत्तराखंड फायर ब्रिगेड सर्विस को लेकर भी सरकार ने अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब प्रदेश में महिलाओं को भी फायर में काम करने का मौका मिल सकेगा और भर्ती में भी महिलाओं को मौका दिया जाएगा इसको लेकर शासन की तरफ से भी संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें फायर कर्मी के रूप में काम करने के लिए महिलाओं की आयु 21 साल से लेकर 25 साल तक की निर्धारित की गई है वहीं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए उम्र को 21 साल से लेकर 28 साल तक रखा गया है। आपको बता दें कि फायर कर्मी के रूप में प्रदेश में 4 से 46 पद खाली पड़े हैं इस पर जल्द भर्ती की उम्मीद है।
*हिलखंड*
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