उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष रहते दीपक बिजलवान पर लगे तमाम आरोपों की अब एसआईटी द्वारा जांच की जाएगी इस संदर्भ में अपर सचिव गृह की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में साफ है कि न्यायालय के आदेशों के क्रम में एसआईटी का गठन किया गया है ताकि तमाम वित्तीय अनियमितता के मामले की जांच निष्पक्षता से की जा सके। किया गया आदेश इस प्रकार रहा।
उपर्युक्त विषयक जनपद उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण द्वारा विभिन्न मदों के निर्माण कार्यों में सरकारी धन का दुरूपयोग / गबन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच विशेष अन्वेषण दल (एस०आई०टी०) से कराये जाने का निर्णय लेते हुए निम्नानुसार विशेष अन्वेषण दल (एस०आई०टी०) का गठन किया जाता है:
1. श्री एन०एस०नपच्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सी०आई०डी० अध्यक्ष
2. श्री प्रदीप राय, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी सदस्य
3. पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी०, देहरादून सदस्य
4. पंचायती राज विभाग से नोडल अधिकारी के रूप में एक अन्य सदस्य 02 अवगत कराना है मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-97/2022 (एम/ एस). दीपक बिजल्वाण बनाम राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं-
“This court, in the interregnum, orders that operation of Annexure No.1 shall remain stayed so far as it relates to removal of the petitioner under Section 138 of the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 till the next date of listing but the SIT may continue its investigation/inquiry. Order dated 13-01-2022 passed by this Court earlier with respect to protection from arrest shall also remain operative till the next date of listing.”