उत्तराखंड के उन अफसरों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें साल 2011 में सरकार द्वारा डीपीसी के बाद प्रमोट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक फैसला देते हुए आईएएस बने अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया। आपको बता दें कि इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट पूर्व में एक निर्णय दे चुका है जिसके तहत डीपीसी के बाद प्रमोट किए गए इन अधिकारियों के प्रमोशन को पुनरीक्षण करने और बाद में उत्तराखंड कैडर में आए अधिकारियों को भी इस डीपीसी में शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले पर अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के साल 2011 के उस फैसले को सही माना है और इसके अलावा सीनियरिटी को लेकर भी अपने आदेश जारी किए हैं। इस तरह साल 2011 में डीपीसी के बाद प्रमोट होने वाले ias अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है।
*हिलखंड*
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