भारत सरकार ने अब अनलॉक फोर के तहत कुछ और राय दे दी है इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने अनलॉक फोर की गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं। गाइडलाइन में खासतौर पर शैक्षणिक कार्यों के लिए भी अनुमति दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में राज्यों को 50% तक शिक्षण कार्यों के लिए स्टाफ को बुलाये जाने की अनुमति दी गयी है। वही कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को शिक्षकों से परामर्श के लिए शैक्षणिक कार्यों के लिए स्कूल में स्वैच्छिक रूप से जाने की भी अनुमति दी गई है। इसके लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। 21 सितंबर से ये व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि फिलहाल कोचिंग सेंटर स्कूल और कॉलेजों को 30 सितंबर तक बंद रखे जाने का फैसला हुआ है, उधर शॉपिंग हॉल, सिनेमा घर, अंतरराष्ट्रीय उड़ाने और स्विमिंग पूल सभी को बंद रखे जाने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा अनलॉक 4 के तहत अब राजनीतिक सामाजिक और खेल समेत तमाम दूसरे कार्यक्रमों धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है, खास बात है कि इसके बाद अब वेडिंग प्वाइंट और बैंक्वेट हॉल व्यवसायियों को खासी राहत मिल सकेगी।
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