उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण ने अब सरकार को और भी कड़ी पाबंदी लगाने पर मजबूर कर दिया है इसी के मद्देनजर शासन ने आज एक और नई गाइडलाइन जारी की है इस गाइडलाइन के अनुसार नियमों को और भी कड़ा और लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाला किया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब सभी शिक्षण संस्थान स्कूल अग्रिम आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है अब शाम को 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। खास बात यह है कि सरकार ने अब शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालयों को दिन में 2:00 बजे के बाद बंद करने के आदेश गाइड लाइन में दिए हैं।
राज्य सरकार की तरफ से दी गई नई गाइडलाइन के अनुसार अब सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश को सीधे निदेशालय स्तर पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा इस संबंध में अब जिलाधिकारी की अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम होंगे यह आदेश पुलिस विभाग को छोड़कर सभी विभागों पर लागू होगा।
*हिलखंड*
*उत्तराखंड में समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए शासन ने किया आदेश -*
उत्तराखंड में समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए शासन ने किया आदेश