श्रम सचिव ने जारी किया ये आदेश, इस दिन श्रमिकों और कर्मियों को मिलेगा अवकाश

उत्तराखण्ड में स्थापित कारखानों हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 ख तथा उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 11 एवं 26 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल राज्य के नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2024-25 हेतु मतदान दिवस दिनांक 23.01.2025 (दिन बृहस्पतिवार) को. यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो, तो मतदान के दिवस को सवेतन बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

 

2. यदि कोई व्यक्ति राज्य के नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत्त है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत्त हों, को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

 

3.कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि-

 

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 23.01.2025 (दिन बृहस्पतिवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

 

(ii) किन्तु, अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।