भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.02.2022 (संलग्नक-1) क अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या-948 / USDMA/792 (2020). दिनांक 31 जनवरी 2022 के बिन्दु संख्या-10 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है:
1. जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित है, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
2. राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों के द्वारा प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति होगी।
3. राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ तथा Outdoor meeting में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।
4. जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा। आयोजकों द्वारा रैली / बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कडाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।