अभिभावकों को बच्चों की फीस देने को लेकर जरूरी जानकारी, शिक्षा विभाग ने जारी किए स्कूलों को निर्देश

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों की फीस को लेकर जरूरी आदेश जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार राज्य में ऐसे स्कूलों के द्वारा ही फीस लिए जाने के लिए अनुमति दी गई है जो कि ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं जिन स्कूलों में बंद रहने के दौरान ऑनलाइन क्लासेज नहीं चल रही है वह स्कूल बच्चों से फीस नहीं ले पाएंगे।

आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी छात्र को विद्यालय की फीस देरी से देने या नहीं देने के बिना पर स्कूल से नहीं निकाला जा सकता इसको लेकर अधिकारियों को सख्ती से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है उधर जो अभिभावक स्कूलों में फीस जमा नहीं कर पाए हैं उनको समय दिए जाने से जुड़े निर्देश भी दिए गए।

खास बात यह है कि शिक्षा विभाग के मान रहा है कि राज्य में ऐसे कई सारे विद्यालय हैं जो ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस भी वसूल रहे हैं ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

*हिलखंड*

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