उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कोविड कर्फ्यू तो लागू कर दिया है लेकिन इसके मद्देनजर समय-समय पर कुछ संशोधन भी किए जा रहे हैं इसी कड़ी में अब शासन की तरफ से मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोरोना कर्फ्यू में संशोधन को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार प्रदेश में राशन की दुकानें, किराने की दुकान, जनरल स्टोर को खोले जाने को लेकर आदेश दिया गया है।
इस आदेश के अनुसार राज्य में राशन की दुकानें किराने के सामान की दुकानें और जनरल स्टोर 21 मई 2021 को सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक खुली रहेगी।
*हिलखंड*
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