उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को सरकार ने बोनस देने का वादा पूरा कर दिया है, शासन ने आज इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर अधिकतम ₹7000 के बोनस को मंजूरी दी गई है। बोनस की मंजूरी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों के लिए दी गई है। सचिव अमित नेगी की तरफ से आज यह आदेश जारी किए गए हैं।
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